

जालसाजी और कूटरचना के मामले में IS 191 के पूर्व सरगना स्व,मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को पुलिस हिरासत में लेकर आवश्यक पूछताछ में जुटी
न्यायालय में यूपी गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी थी, उक्त जब्त संपत्ति IS 191 के पूर्व सरगना मुख्तार अंसारी से संबंधित थी। जिसका जब्तीकरण का आदेश आज तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय द्वारा पुलिस रिपोर्ट पर किया गया था। पुनः आरोपी का जिलाधिकारी महोदय द्वारा खारिज करते हुए फाइनल ऑर्डर दिनांक 21.09.2023 को किया गया। उक्त ऑर्डर के विरुद्ध आरोपी न्यायालय की शरण में गया, लेकिन वहां से भी उसको राहत नहीं मिली और न्यायालय द्वारा उसका पक्ष गलत मानते हुए सरकार के पक्ष में उक्त संपत्ति निहित करने का आदेश दिनांक 11.03.2025 को किया गया है ।

पुनः आरोपी की तरफ से अनुचित लाभ के उद्देश्य से उसके पुत्र उमर अंसारी द्वारा अपने वकील लियाकत अली से मिलकर सोची समझी रणनीति के तहत अपनी मां अफसा अंसारी (50000 हजार की इनामिया, जो फरार चल रही है एवं लुक आउट नोटिस भी जारी है) फर्जी हस्ताक्षर करते हुए एक याचिका माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया, जिसके सम्यक जांचोपरांत उक्त फर्जीवाड़ा संज्ञान में आया । उक्त जब्त संपत्ति कोतवाली शहर के बीचोबीच मुहल्ला देवकी बल्लभ दास में स्थित है एवं अत्यन्त कीमती है । वर्तमान समय में उक्त संपत्ति की कीमत 9 से 10 करोड़ के बीच बताई जा रही है। इस संपत्ति को येन केन प्रकारेण हासिल करने के उद्देश्य से माननीय न्यायालय को भी भ्रम में रखने का प्रयास करते हुए उक्त फर्जीवाड़ा आरोपियों द्वारा किया गया है । इनके इस कृत्य से न्यायिक शुचिता भी प्रभावित हुई है । उक्त प्रकरण के संज्ञान में आने पर थाना मुहम्मदाबाद में सम्बंधित अभियुक्त उमर अंसारी को हिरासत में लेते हुए बाद आवश्यक पूछताछ नियमानुसार गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही संपादित की जा रही है।



